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स्पेंसर व नीलकंठ स्वीट्स पर 80-80 हजार का जुर्माना

Shri Ramjanki Times

लखनऊ।  मार्च माह में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठद्दानों से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमों ने कुल 71 नमूने भरे थे। जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को अपर जिलाधिकारी पूर्वी कोर्ट ने निर्णय देते हुए पन्द्रह लाख दो हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है। यह जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य - द्वितीय डॉ. एसपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अलीगंज स्थित राधेलाल स्वीट्स पर 1,25,000 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रतिष्ठद्दान से लिये गये नमूनों में मिथ्याछाप और अधोमानक निकले। इसके अलावा स्पेन्सर और नीलकंठ स्वीट्स पर 80-80 हजार का जुर्माना लगा है। 

स्पेन्सर से लिये गये नमूने मिथ्याछाप और नीलकंठ के नमूने मिथ्याछाप और अधोमानक दोनों ही पाये गये। इसी तरह नंदी किराना स्टोर पर 50 हजार, मेट्रो रिटेल 40 हजार, माखन भोग स्वीट्स 30 हजार, हैप्पी घिल्डियाल 40 हजार, इन्द्रचन्द्र मिष्ठद्दान 40 हजार, बालाजी सुपर स्टोर 30 हजार, कृष्णा जनरल स्टोर 30 हजार, गजानन एग्रो फूड फाइवेट लिमिटेड 25 हजार, श्री मिठाई मार्ट 25 हजार, न्यू पवन बेकरी 25 हजार और स्वरूप कोल्ड स्टोरेज पर 20 हजार का जुमार्ना लगा। 

इसी तरह बिना पंजीकरण कराये खाद्य कारोबार करने वालों में होटल गगन पर 30 हजार का, न्यू अवध कलकत्ता मटन एण्ड चिकन शॉप पर 30 हजार, बटर खस्ता पूड़ी भंडार 30 हजार, ओम स्वीट्स हाउस 25 हजार, साई लक्ष्मी ढाबा 25 हजार और फूडस्तीन पर 20 हजार का जुमार्ना लगाया गया। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठद्दानों पर जुमार्ना लगाया गया है। उनको 30 दिन के अंदर जुमार्ने की राशि जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। यदि खाद्य कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उनसे भू राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।




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